जमशेदपुर में धारा 163 लागू: डबल डाउन बार कांड के बाद साकची, बिष्टुपुर समेत छह थाना क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन पर रोक


जमशेदपुर: बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट में हाल ही में हुई हिंसक घटना के बाद जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। अनुमंडल दंडाधिकारी (धालभूम), जमशेदपुर अरविंद मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।यह आदेश विविध मुकदमा संख्या-246/2026 के तहत जारी किया गया है और 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।इन थाना क्षेत्रों में लागू रहेगा आदेशसाकचीबिष्टुपुरसोनारीकदमाएमजीएममानगोआदेश के प्रमुख बिंदुकिसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव या पुतला दहन प्रतिबंधित रहेगा।आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला सहित अन्य हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी।बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मियों एवं मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डबल डाउन बार की घटना के बाद धरना-प्रदर्शन, रोड जाम और अन्य गतिविधियों की सूचना मिलने के कारण एहतियातन यह आदेश जारी किया गया है, ताकि क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे।

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