*अफीम की अवैध खेती और कारोबार मामले में दो दोषियों को 5-5 साल की सजा*


चाईबासा: अफीम (पोस्ता) की खेती और अवैध व्यापार के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना कांड संख्या 06/2020 के तहत दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।जानकारी के अनुसार टोंटो थाना कांड संख्या 06/2020, दिनांक 19 मार्च 2020 को धारा 15/16/18/15(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत सुरजा दुराईबुरू, पिता सुलूप दुराईबुरू और गर्दी सुंडी, पिता स्वर्गीय भेंगरा सुंडी, दोनों निवासी बड़ा कूचियां, थाना टोंटो, जिला पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के खिलाफ अफीम (पोस्ता) की खेती एवं अवैध व्यापार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।मामले के अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।मामले की सुनवाई एनडीपीएस केस संख्या 06/2021 के तहत चल रही थी। सुनवाई के क्रम में 20 जून 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा विनोद कुमार सिंह की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को धारा 18(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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