रांची। झारखंड हाई कोर्ट में राज्य की विभिन्न जेलों में बंद उन कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिन्होंने अपनी निर्धारित सजा का आधा या एक-तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है।मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। इस संबंध में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है।अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों और मांगों पर अपना स्पष्ट पक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही यह भी बताने को कहा गया है कि ऐसे कैदियों की रिहाई को लेकर सरकार की क्या नीति और कार्रवाई की स्थिति है।मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की गई है। अब इस पर सबकी नजरें टिकी हैं कि राज्य सरकार अदालत के समक्ष क्या जवाब पेश करती है और लंबे समय से जेलों में बंद पात्र कैदियों की रिहाई को लेकर क्या निर्णय सामने आता है।
झारखंड की जेलों में सजा का बड़ा मुद्दा: आधी या एक-तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई पर हाई कोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब
byAvinash Sharma
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