चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र में डायन-बिसाही के आरोप में महिला की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।जानकारी के अनुसार, जराईकेला थाना कांड संख्या 01/2022, दिनांक 3 जनवरी 2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 तथा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में नयागांव निवासी कानु बोदरा, पिता स्वर्गीय लादु बोदरा को आरोपी बनाया गया था।प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी पर नयागांव (करवां टोला), थाना जराईकेला निवासी दियु बोदरा, पति स्वर्गीय डिबरू बोदरा की हत्या करने का आरोप था।मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी कानु बोदरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।मामले की सुनवाई सत्रवाद संख्या 250/2022 के तहत हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद 17 जून 2026 को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत के न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह ने आरोपी कानु बोदरा को दोषी करार दिया।अदालत ने कानु बोदरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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